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नो-एंट्री में घुसा कोयला वाहन, चालक के पास लाइसेंस तक नहीं! यातायात पुलिस ने ठोका ₹16 हजार जुर्माना

नो-एंट्री में घुसा कोयला वाहन, चालक के पास लाइसेंस तक नहीं! यातायात पुलिस ने ठोका ₹16 हजार जुर्माना

सिंगरौली :  जिले में यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुरक्षित बनाए रखने तथा प्रतिबंधित क्षेत्रों में नो-एंट्री नियमों का प्रभावी पालन सुनिश्चित कराने के लिए यातायात पुलिस द्वारा लगातार सघन वाहन चेकिंग एवं कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्री षियाज़ के.एम. (भा.पु.से.) के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सर्वप्रिय सिन्हा तथा नगर पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत कुमार के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है इसी क्रम में 14 अगस्त 2026 को यातायात पुलिस को सूचना मिली कि वाहन क्रमांक CG 15 EH 9071 प्रतिबंधित नो-एंट्री क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। वाहन की जांच के दौरान चालक के पास वाहन चलाने के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध नहीं पाया गया मामले को गंभीरता से लेते हुए यातायात पुलिस ने मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध कुल ₹16,000 (सोलह हजार रुपये) का जुर्माना अधिरोपित कर वसूल किया यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित नो-एंट्री क्षेत्र में भारी एवं व्यावसायिक वाहनों का अनधिकृत प्रवेश यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने के साथ-साथ आमजन की सुरक्षा के लिए भी गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकता है। वहीं बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना भी कानून का उल्लंघन है पुलिस ने वाहन चालकों एवं वाहन मालिकों से अपील की है कि वे नो-एंट्री के समय एवं प्रतिबंधित क्षेत्रों से संबंधित नियमों का पालन करें, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन न चलाएं तथा वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज अद्यतन रखें। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस की सख्त एवं निरंतर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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  • अजय शर्मा | प्रधान संपादक


    ✔ भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार
    RNI / PRGI / MPHIN/26/A0617

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