नाबालिग से कथित कोर्ट मैरिज प्रकरण: सनातन रक्षा मंच ने शपथ आयुक्त की भूमिका पर उठाए सवाल, स्टांप कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
नाबालिग से कथित कोर्ट मैरिज प्रकरण: सनातन रक्षा मंच ने शपथ आयुक्त की भूमिका पर उठाए सवाल, स्टांप कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

सिंगरौली: सनातन रक्षा मंच महाकौशल प्रांत अध्यक्ष पंडित संतशरण भट्ट विपुल के नेतृत्व में स्टांप कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया जिसमें अधिवक्ता संघ सिंगरौली में दिनांक 28/07/2026 को मुस्लिम लड़का हिंदू समुदाय की पीड़िता को बहला-फुसला कर कोर्ट मैरिज करने के लिए जिला न्यायालय वैढ़न ले गया था, जहां अज़ीम ख़ान अधिवक्ता से मुलाकात किया उसके बाद अज़ीम ख़ान अधिवक्ता, शपथ आयुक्त श्री पारसनाथ शाह के समक्ष शपथ पत्र कराने के लिए ले गए, यह की शपथ आयुक्त पारसनाथ शाह को सिर्फ न्यायालय के टिकट लगे हुए दस्तावेजों पर सत्यापित करने का अधिकार है ना कि स्टांप को सत्यापित करने का शपथ आयुक्त श्री पारसनाथ शाह जी द्वारा पीड़िता के नाबालिक होने के बावजूद भी बिना जांच किए शपथ पत्र को निष्पादित कर दिए इसके उपरांत जब हिंदू वर्ग के बहुतायत समुदाय के लोग तथा संगठन के कार्यकर्ता न्यायालय परिसर पहुंचे और विरोध जताने लगे तो उनके द्वारा उक्त सत्यापित शपथ पत्र को फाड़ कर फेंक दिया गया। जहां स्टांप को फाड़ना मुद्रा के अनादरण की श्रेणी में आता है ऐसी स्थिति में उनके द्वारा मुद्रा को सार्वजनिक स्थान पर फाड़ा गया जिसका प्रमाण वीडियो के रूप में है। उनके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से अपराध पंजीबद्ध किया जाकर और विधि प्रकोष्ठ कार्यालय भोपाल से जारी शपथ आयुक्त का पद निरस्त किए जाने हेतु यह ज्ञापन पत्र माननीय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है सनातन रक्षा मंच संगठन मांग करता है अधिवक्ता पारसनाथ शाह के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भी विवाह शपथ पत्र को सत्यापित किया, वहीं स्टांप को फाड़कर सार्वजनिक स्थान में फेंक दिया गया ऐसी स्थिति में माननीय कलेक्टर महोदय के जरिए विधि विभाग को यह सूचना पत्र जारी किया जाए की विधिक विभाग भोपाल से पारसनाथ को जारी शपथ आयुक्त का पद तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए, इतना ही नहीं उनके विरुद्ध एक सप्ताह के अंदर मामला पंजीबद्ध किया जाए अन्यथा सनातन रक्षा मंच संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा













