समय-सीमा में सीमांकन पूर्ण न किए जाने पर राजस्व अधिकारियों पर अर्थदंड अधिरोपित
समय-सीमा में सीमांकन पूर्ण न किए जाने पर राजस्व अधिकारियों पर अर्थदंड अधिरोपित

तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों पर कलेक्टर श्री बैनल द्वारा की गई कार्रवाई
सिंगरौली, 05 जून 2026/ कलेक्टर सिंगरौली श्री गौरव बैनल द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में सेवाओं का निराकरण सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की गई है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभिन्न तहसीलों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त सीमांकन संबंधित आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में नहीं किया गया। इस पर अधिनियम की धारा 4 एवं धारा 5(1) व 5(2) के प्रावधानों के तहत संबंधित अधिकारियों पर ₹500-₹500 का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।श्री बैनल ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी लोक सेवा प्रदायगी में लापरवाही पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी जिन अधिकारियों पर अर्थदंड लगाया गया- 1. ज्ञानेंद्र साकेत – नायब तहसीलदार, कोरावल 2. धर्म प्रकाश मिश्रा – प्रभारी तहसीलदार, सरई 3. राजेन्द्र बंसल – नायब तहसीलदार, सासन 4. ऋषि नारायण सिंह – तहसीलदार, देवसर 5. अमित मिश्रा – नायब तहसीलदार, निवास 6. जाह्नवी शुक्ला – तहसीलदार, माड़ा 7. नागेश्वर पनिका – तहसीलदार, चितरंगी 8. प्रतीक्षा सिंह नायब तहसीलदार, वृत्त मकरोहर तहसील माडा











