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कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए भास्कर मिश्रा निष्काशित

कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए भास्कर मिश्रा निष्काशित ।

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सिंगरौली। जिला कांग्रेस कमेटी शहर सिंगरौली में संगठनात्मक अनुशासन को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए कांग्रेस नेता भास्कर मिश्रा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया है। यह सख्त कार्रवाई जिला कांग्रेस कमेटी शहर सिंगरौली के अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान के निर्देश पर की गई है बताया जा रहा है कि श्री मिश्रा को इससे पहले पार्टी द्वारा 5 बिंदुओं पर आधारित कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। लेकिन गंभीर आरोपों के बावजूद उन्होंने तय समय सीमा के भीतर कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। इसे पार्टी ने सीधे तौर पर अनुशासनहीनता और संगठन की अवहेलना माना।

लगातार विवादों में रहे मिश्रा

सूत्रों के अनुसार, भास्कर मिश्रा लंबे समय से पार्टी लाइन से हटकर काम कर रहे थे। वे अक्सर सोशल मीडिया पर लाइव आकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर अनर्गल आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। इतना ही नहीं, कई संवेदनशील मामलों में निजी तौर पर हस्तक्षेप कर पार्टी का नाम जोड़कर संगठन को असहज स्थिति में डालते रहे।

वरिष्ठ नेताओं पर अमर्यादित टिप्पणी

पार्टी के मुताबिक, मिश्रा द्वारा कई बार प्रदेश और जिला स्तर के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ गैर-अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया गया, जो कि कांग्रेस की विचारधारा और अनुशासन के खिलाफ है। उनकी गतिविधियों पर पार्टी लगातार नजर बनाए हुए थी और उन्हें कई बार समझाइश भी दी गई, लेकिन उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया।

अनुशासन समिति की रिपोर्ट पर बड़ा फैसला

आखिरकार, मामला पार्टी की अनुशासन समिति तक पहुंचा, जहां विस्तृत समीक्षा के बाद रिपोर्ट सौंपी गई। इसी रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने कड़ा रुख अपनाते हुए भास्कर मिश्रा को प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया।

पार्टी की सख्त चेतावनी

कांग्रेस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि निष्कासन के बाद भी भास्कर मिश्रा पार्टी का झंडा, सिंबल या नाम का उपयोग करते हैं, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई (FIR) दर्ज कराई जाएगी

👉 इस कार्रवाई से साफ संकेत है कि कांग्रेस अब संगठन के भीतर अनुशासनहीनता और सार्वजनिक मंचों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी।

Author

  • अजय शर्मा | प्रधान संपादक


    ✔ भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार
    RNI / PRGI / MPHIN/26/A0617

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