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अपंगता सहायता राशि में बड़ा खेल? 2 लाख रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर होने का आरोप

अपंगता सहायता राशि में बड़ा खेल? 2 लाख रुपये दूसरे खाते में ट्रांसफर होने का आरोप

कटनी : मनोज सिंह परिहार

विजयराघवगढ़ जनपद पंचायत में अपंगता सहायता राशि को लेकर गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत झिरिया के ग्राम सलैया बड़गैयां निवासी भोला भूमिया ने आरोप लगाया है कि उनके नाम से स्वीकृत 2 लाख रुपये की सहायता राशि कथित रूप से दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई। मामले में जनपद पंचायत के सीईओ एवं शाखा लिपिक फूलचंद प्यासी पर भी सवाल उठाए गए हैं शिकायत के अनुसार, भोला भूमिया पिता सम्मन भूमिया ने 24 सितंबर 2022 को लोक सेवा केंद्र विजयराघवगढ़ में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की योजना के तहत अपंगता सहायता राशि के लिए आवेदन किया था। आवेदन का पंजीयन क्रमांक RS/450/1601/2/2022 बताया गया है पीड़ित का कहना है कि समय सीमा पूरी होने के बाद जब उन्होंने जनपद पंचायत कार्यालय में जानकारी ली, तो उन्हें अपात्र बताकर आवेदन निरस्त होने की बात कही गई। बाद में अन्य लोगों से जानकारी मिलने पर उन्हें पता चला कि वे योजना के लिए पात्र थे और उनके नाम से सहायता राशि भी स्वीकृत हो चुकी थी भोला भूमिया ने आरोप लगाया है कि शाखा लिपिक द्वारा उनकी स्वीकृत राशि कथित रूप से अपने परिचित भीखम ढीमर के बैंक खाते में जमा करा दी गई, जबकि आवेदन पत्र में उन्होंने अपने दो बैंक खातों की जानकारी दी थी पीड़ित ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने के बावजूद उन्हें गुमराह किया गया और मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने इसे सुनियोजित गड़बड़ी बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है मामले को लेकर पीड़ित ने जिला प्रशासन से जांच दल गठित कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने तथा उसकी स्वीकृत सहायता राशि दिलाने की मांग की है वहीं जनपद पंचायत सीईओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ और कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई।

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  • अजय शर्मा | प्रधान संपादक


    ✔ भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वरिष्ठ पत्रकार
    RNI / PRGI / MPHIN/26/A0617

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